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हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस - इसके बारे में जानें

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16 मार्च 2020

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हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुख्य रूप से आपके और आपके परिवार की मेडिकल सहायता के लिए फाइनेंशियल कवरेज निश्चित करते हैं. यह अप्रत्याशित मेडिकल घटनाओं के लिए तैयार रहने का एक स्मार्ट और समझदार तरीका है. हेल्थ इंश्योरेंस न सिर्फ आपके फाइनेंस को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको तब क्वालिटी हेल्थकेयर की सुविधा दिलाता है, जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो. हालांकि, इतने तरह के बेनिफिट के बावजूद, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रक्रिया में झंझट महसूस होती है और इसलिए अक्सर वे पॉलिसी खरीदना पसंद नहीं करते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में मेडिकल सेवाओं के वे खर्च शामिल होते हैं, जो कवर किए गए हैं या आपके द्वारा भुगतान किए गए हैं. नीचे दिए गए कुछ विवरण से आप समझेंगे कि ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ इंश्योरेंस की राशि का क्लेम कैसे करें.

क्लेम सेटलमेंट दो तरह के होते हैं: कैशलेस और रीइम्बर्समेंट

आइए, बताते हैं कि दोनों अलग कैसे हैं-

कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के तहत आप एक ऐसे नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, जहां आपको अपनी तरफ से भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती. इंश्योरर हॉस्पिटलाइज़ेशन और अन्य खर्चों का भुगतान सीधे हॉस्पिटल को करता है. दूसरी ओर, रीइम्बर्समेंट प्रोसेस के तहत, आपको खुद अपने सभी मेडिकल बिल और हॉस्पिटलाइज़ेशन के खर्चों का भुगतान करना होगा, जो बाद में आप अपने इंश्योरर से क्लेम कर सकते हैं.

आमतौर पर कैशलेस क्लेम के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की तारीख से पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा. हालांकि यह केवल प्लान की गई मेडिकल स्थितियों में संभव है. इमरजेंसी इलाज होने पर आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में जानने के लिए ग्राहक सेवा हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं. यह लिस्ट वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है. अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाकर कैशलेस क्लेम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. हॉस्पिटल भी इंश्योरर से संपर्क करके क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म भरता है और आपके क्लेम के स्टेटस को कन्फर्म करता है. ऐसे मामलों में, इंश्योरर द्वारा क्लेम का अस्वीकृति या स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है.

रीइम्बर्समेंट क्लेम की बात तब होती है, जब आपका हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल की सूची में न हो या अगर क्लेम कैंसल कर दिया गया हो. ऐसी स्थिति में आपको हॉस्पिटल से सभी मूल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेनी होगी और इन्हें मूल्यांकन के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करनी होगी. क्लेम का मूल्यांकन के बाद, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

संक्षिप्त में, कैशलेस क्लेम के मामले में, आपकी सेविंग और लिक्विडिटी पर कोई असर नहीं पड़ता.

कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के स्टेप्स

कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. टोल-फ्री हेल्थलाइन द्वारा इंश्योरर से संपर्क करें

इंश्योरेंस प्रदाता से तीन दिन पहले संपर्क करें, ताकि हेल्थ-रिलेशनशिप मैनेजर इस प्रोसेस में आपकी मदद कर सके. इमरजेंसी स्थिति में, हॉस्पिटलाइज़ेशन के 24 घंटों के भीतर इंश्योरर से संपर्क करें.

2. नेटवर्क हॉस्पिटल में अपनी पहचान कन्फर्म करें

आपको इंश्योरेंस प्रदाता द्वारा जारी किए गए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को हॉस्पिटल प्राधिकारी को दिखाना होगा. ये नेटवर्क हॉस्पिटल कार्ड पर दिए गए विवरण जैसे पॉलिसी नंबर, कार्ड नंबर, नाम, आयु आदि देकर आपके इंश्योरर से संपर्क कर सकेंगे.

3. कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म

क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में उल्लिखित सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री, इलाज की प्रक्रिया, और खर्च का अनुमान लिखा जाएगा. हॉस्पिटल इसे भरने में आपकी मदद करेगा.

4. इंश्योरर नेटवर्क हॉस्पिटल से संपर्क करता है

हॉस्पिटल से मिली जानकारी की जांच कर लेने पर, इंश्योरर क्लेम से संबंधित प्राधिकरण पत्र जारी करता है. अपर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हों तो इंश्योरर हॉस्पिटल से उन्हें लेने के बाद और संतुष्ट होने के बाद ही प्राधिकरण पत्र जारी करता है.

5. क्लेम सर्विस एसोसिएट्स

आपके अनुरोध पर, इंश्योरर आपके पेपरवर्क और बाकी डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए एक क्लेम सर्विस एसोसिएट नियुक्त कर सकता है.

6. प्राधिकरण के लिए अंतिम अनुरोध

इलाज पूरा होने के बाद, हॉस्पिटल प्राधिकरण के लिए अंतिम अनुरोध के साथ बिल की कुल राशि और डिस्चार्ज समरी भेजता है. इंश्योरर से अंतिम स्वीकृति के बाद ही मरीज़ को डिस्चार्ज दिया जाएगा.

7. नेटवर्क हॉस्पिटल को भुगतान

नेटवर्क हॉस्पिटल को इंश्योरर के पास क्लेम के आकलन के लिए वे मूल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे जिनके आधार पर भुगतान किया गया है.

8. प्री-पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन पेआउट

अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनी है, तो क्लेम के लिए मेडिकल बिल के साथ अपने हॉस्पिटलाइज़ेशन से पहले और बाद के खुद से किए गए खर्च का विवरण जमा देना होगा.

 

रीइम्बर्समेंट हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के स्टेप्स

अपने हेल्थ इंश्योरेंस के तहत रीइम्बर्समेंट का क्लेम करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

1. टोल-फ्री हेल्थलाइन द्वारा इंश्योरर से संपर्क करें

कैशलेस ट्रीटमेंट की तरह, यहां भी आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन से तीन दिन पहले अपने इंश्योरेंस प्रदाता से संपर्क करना होगा, ताकि आपका हेल्थ-रिलेशनशिप मैनेजर पूरे प्रोसेस में आपकी मदद कर सके. इमरजेंसी होने पर, भर्ती होने के 24 घंटों के भीतर इंश्योरर से संपर्क करें.

2. हॉस्पिटलाइज़ेशन

हॉस्पिटल से अपना इलाज कराएं और अपनी तरफ से सभी बिल सेटल करें. हॉस्पिटलाइज़ेशन से पहले और बाद के खर्चों के साथ भर्ती होने के समय किए गए खर्चों का क्लेम लिया जा सकता है. केस पेपर, हॉस्पिटल बिल, डिस्चार्ज समरी, जांच रिपोर्ट, फार्मेसी बिल जैसे सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें.

3. अपना क्लेम सबमिट करें

सही तरह से भरे गए क्लेम फॉर्म को ऊपर दी गई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ जमा करें. फॉर्म की कॉपी पॉलिसी किट में शामिल है, जो या तो आपको टर्म शुरू होने पर मिल जाता है या इसे इंश्योरर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. क्लेम फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरर के कॉर्पोरेट ऑफिस या नज़दीकी ऑफिस में जमा करें. यह डिस्चार्ज होने के 15 दिनों के भीतर होना चाहिए.

4. क्लेम असेसमेंट

आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच कर लेने के बाद, इंश्योरर क्लेम अनुरोध को स्वीकार करके प्रोसेस करता है. जानकारी या डॉक्यूमेंट्स अधूरे होने पर या ठीक न होने पर, इंश्योरर आपसे इन्हें दोबारा मांगेंगे. निर्धारित समय पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने से क्लेम कैंसल हो सकता है.

5. क्लेम सर्विस एसोसिएट

आपके अनुरोध पर, इंश्योरर आपके पेपरवर्क और बाकी डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए एक क्लेम सर्विस एसोसिएट नियुक्त कर सकता है.

6. क्लेम सेटलमेंट

इंश्योरर से क्लेम स्वीकार होने पर, आपको एनईएफटी द्वारा अपने बैंक अकाउंट में या DD/चेक के माध्यम से क्लेम की गई राशि मिल जाएगी.

 

निष्कर्ष

इंश्योरेंस पॉलिसी में फाइनेंशियल शब्दावली से मत घबराएं. सभी विवरण ध्यान से पढ़ने पर, आप आसानी से अपने इंश्योरर से क्लेम करके बकाया राशि सेटल कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना बहुत सुविधाजनक हो गया है; बस दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें.

इस तरह, आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत आसानी से क्लेम फाइल कर सकते हैं. खरीदें मणिपाल सिग्ना प्रोहेल्थ प्लान और आसानी से अपने क्लेम को प्रोसेस करें.