सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स लाभ
में पढ़ें23 जनवरी 2023
34037 व्यूज़हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व
हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु और टैक्स निश्चित हैं. हमने-कोविड के बाद स्वास्थ्य को महत्व देना शुरू कर दिया है, और इससे भी बड़ी बात हमें यह समझ आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज और क्वालिटी हेल्थ केयर का तुरंत लाभ पाने की सुविधा भी होनी बहुत ज़रूरी है. किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस आवश्यक है, क्योंकि यह ऐसी इमरजेंसी की स्थितियों के दौरान आपको आवश्यक फाइनेंशियल बैकअप प्रदान करता है. हॉस्पिटलाइज़ेशन और सर्जरी का खर्च आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है और आपकी मेहनत की कमाई से की गई बचत खत्म हो सकती है. अगर आप समय से पहले प्लान करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करते हैं, तो इन सभी खर्चों से बच सकते हैं. आपको वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा, लेकिन यह उचित होगा, क्योंकि यह इंश्योरेंस आपकी ज़रूरत के समय सबसे उपयोगी साबित होगा. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने के लिए प्रेरित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनियां और सरकार कई लाभ प्रदान करती हैं. उदाहरण के तौर पर, सरकार सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स से कटौती प्रदान करके हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देती है.
आपके और आपके परिवार के भविष्य को फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए. प्रीमियम कवरेज के लिए अपनी क्षमता, अपने स्वास्थ्य कवरेज में शामिल करने वाले लोगों की संख्या, पहले से मौजूद मेडिकल बीमारियां और शर्तें, और अन्य कारकों के बारे में पता करें, और फिर चुनें सबसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान . जब आप 18 वर्ष या इससे कम उम्र के हों, तो आप अपने माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से कवर किए जाते हैं. फिर भी, जैसे आप फाइनेंशियल रूप से निर्भर होते हैं, आपको अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए- इसके लिए विस्तृत योजना होना आवश्यक नहीं है. अच्छी और विश्वसनीय इंश्योरेंस कंपनी के साथ बुनियादी कवरेज छोटी और लंबी अवधि में भी बहुत उपयोगी हो सकता है.
हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स लाभ क्या हैं?
हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस अप्रत्याशित मेडिकल खर्चों के समय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है. यह इमरजेंसी के समय क्वालिटी हेल्थकेयर प्राप्त करने का सबसे विश्वनीय और आसान तरीका है. यह मेडिकल उपचार के दौरान हमारे मनोबल और फाइनेंशियल आत्मविश्वास को बढ़ाता है. इसलिए इलाज के समय कर्ज़ से बचने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना ही मुख्य उपाय है.
इलाज की क्षतिपूर्ति और मेडिकल कवरेज के अतिरिक्त, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी के लिए किए गए भुगतान के लिए टैक्स छूट का प्रावधान भी है. इस तरह, हेल्थकेयर सुविधाओं तक आपकी पहुंच आसान हो जाती है.
सेक्शन 80D क्या है?
भारत सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से कई पॉलिसी लागू की हैं. भारत में इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80D एक ऐसा उदाहरण है. यह मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कटौती की सुविधा देती है. सेक्शन 80D के तहत, प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपने लिए और साथ ही आश्रितों, जैसे जीवनसाथी, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के लिए खरीदे गए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अपनी कुल वार्षिक आय से टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. टैक्स कटौती की यह सुविधा और भी प्लान्स के लिए उपलब्ध हैं, जो हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान और टॉप-अप हेल्थ प्लान . सोने पर सुहागा यह है कि यह लाभ सेक्शन 80D के तहत आपको मिलने वाले लाभ से अधिक है.
टैक्स सेक्शन 80D के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स लाभ
सेक्शन 80D के तहत कई टैक्स लाभ हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर प्राप्त होते हैं. अधिक जानना है तो अधिक पढ़ें.
- आप लिए गए प्रीमियम पर प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹ 25,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. मेडिकल इंश्योरेंस के लिए ऐसी कटौती आप, आपके जीवनसाथी और आपके बच्चों के लिए लागू होती है.
- आप वार्षिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए टैक्स लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत क्लेम ₹ 5,000 तक किया जा सकता है.
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के अनुसार, आप आश्रित माता-पिता हेतु हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स लाभ उठा सकते हैं.
- इनकम टैक्स कानून के अनुसार, आप 60 वर्षों से कम आयु के माता-पिता के हेल्थ चेकअप पर किए गए खर्चों पर सेक्शन 80D के तहत ₹ 5,000 तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. यह आपको ₹ 50,000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के आधार पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट के लाभ की भी सुविधा देता है.
- आप 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के अपने माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर ₹ 80,000 (इसमें इलाज के लिए कराए गए वार्षिक हेल्थ चेक-अप शामिल हैं) तक का टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपकी उम्र 60 साल या इससे कम होनी चाहिए.
- अगर आप 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (जो सीनियर सिटीज़ भी हैं) के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप 80D के तहत ₹ 1,07,000 तक (जिसमें इलाज के लिए कराए गए वार्षिक हेल्थ चेक-अप शामिल हैं) के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.
- अगर प्रीमियम का कुछ हिस्सा आप और कुछ हिस्सा आपके माता-पिता द्वारा भुगतान किया जा रहा है, तो आप दोनों प्रत्येक के योगदान की सीमा तक कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स कटौतियों से संबंधित विस्तृत टेबल
हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश से होने वाले टैक्स लाभ की सूची नीचे दी गई है, जो आपको हैरान कर देगी!
शर्तेँ | टैक्स छूट - प्रीमियम |
टैक्स छूट -प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप |
कुल कटौती |
आप और आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से कम है |
₹ 25,000 + ₹ 25,000 | ₹ 5,000 | ₹ 55,000 |
आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं, लेकिन आपके माता-पिता 60+ हैं (सीनियर सिटीज़न ₹ 7,000 तक का क्लेम कर सकते हैं) | ₹ 25,000 + ₹ 50,000 | ₹ 5,000 | ₹ 80,000 |
आप और आपके माता-पिता 60+ आयु के हैं | ₹ 50,000 + ₹ 50,000 | ₹ 7,000 | ₹ 1,07,000 |
हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित टैक्स-निर्धारण के अपवाद क्या हैं?
सेक्शन 80D के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स छूट के अपवाद नीचे सूचीबद्ध हैं
- सभी टैक्स कटौतियां केवल ट्रैक करने योग्य भुगतान पर लागू होती हैं. अगर आप अपने प्रीमियम का भुगतान नकद के माध्यम से करते हैं, तो कोई टैक्स लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है.
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लिया जाने वाला सर्विस टैक्स 15% है. उस राशि पर कोई फाइनेंशियल छूट नहीं है. आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए गए सर्विस टैक्स और सेस शुल्क का भुगतान करना होगा.
- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं होंगे. हालांकि, अगर आप उच्च प्रीमियम का भुगतान करके मेडिकल कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
- हालांकि, भाई-बहन, दादा-दादी या अन्य किसी रिश्तेदारों के लिए मेडिकल कवरेज में टैक्स लाभ का क्लेम करने के आप हकदार नहीं हैं.
सेक्शन 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स लाभ क्लेम करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है?
आज तक, सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती के मामले में मेडिकल इंश्योरेंस लाभ प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है. इसके अलावा आपको नकद को छोड़कर ट्रैक किए जा सकने वाले मोड में प्रीमियम का भुगतान करना होगा. प्रत्येक व्यक्ति या HUF से संबंधित व्यक्ति, जो अपने और अपने सगे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, वे ₹ 25,000 तक की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते है. इनकम टैक्स एक्ट के तहत मुख्य पॉलिसीधारक के सीनियर सिटीज़न माता-पिता के लिए ₹ 50,000 तक, अगर माता-पिता 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो अधिकतम ₹ 40,000 तक, और माता-पिता की आयु 60 या उससे अधिक है, तो ₹ 1 लाख तक का अतिरिक्त कटौती स्लैब शुरू किया गया है.
टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको इंटरनेट बैंकिंग, चेक, ड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड से भी प्रीमियम राशि का भुगतान करना चाहिए. प्रिवेंटिव हेल्थ चेक के लिए कैश भुगतान सेक्शन 80D लाभ के लिए पात्र है.
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अपनी टैक्स योग्य आय की गणना करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करें
फाइनेंशियल प्लानिंग में सही समय पर सही निवेश शामिल है. आपके जीवन के लक्ष्यों की सूची (शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म दोनों) आपको अपनी वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का आकलन करने और आवश्यकता को समझने में मदद करती है. यह आपकी वार्षिक टैक्स योग्य आय जानने में मदद करती है. शुरुआत करने वाले लोगों को इनकम टैक्स और फाइनेंशियल प्लान से परिचित होने में समय लग सकता है और ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स कटौती की जानकारी होने की संभावना नहीं है. यहां बताया गया है कि आप कैसे आसानी से इसकी मदद से अपनी टैक्स योग्य आय का पता लगा सकते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर . इससे आपको अपने और आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने सहित अपने निवेश की योजना बनाने में मदद मिलेगी.
निष्कर्ष
मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने का महत्वपूर्ण कारण अनिश्चितताओं से अपने भविष्य को फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित करना है. मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने में देरी होने से इमरजेंसी की परिस्थितियों में गंभीर फाइनेंशियल संकट का सामना करना पड़ा सकता है. हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश शुरू करने के लिए अब से बेहतर समय नहीं है. यह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और कई टैक्स छूट और लाभ के अतिरिक्त फायदों के साथ आता है. ये छूट और रीइम्बर्समेंट अधिक लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को एक सहज विकल्प बनाते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, सेक्शन 80D के तहत अलग-अलग कटौतियों के लाभ मिलते हैं, जिनके लिए आप तब पात्र बनते हैं, जब अपने और/या अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करते हैं. आपको हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स पढ़ने और यह पता लगाने की ज़रूरत है कि आपकी पॉलिसी के तहत कौन से टैक्स लाभ प्रदान किए जा रहे हैं. उचित मेडिकल और फाइनेंशियल सहायता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पॉलिसी के हर शब्द की जांच करनी चाहिए. आज ही सोच समझ कर निर्णय लें और अपनी समस्याओं से दूर रहें.
सेक्शन 80D के बारे में FAQ
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क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
हां, प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से संबंधित कोई भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप सेक्शन 80D के तहत आता है?
हां, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप सेक्शन 80D के तहत आता है. पॉलिसीधारक स्वयं, जीवनसाथी, बच्चों या बड़े माता-पिता के लिए कुल सीमा के तहत ₹ 5000/, ₹ 25,000/ ₹ 50,000 की कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
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प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप में कौन की चीज़ टैक्स क्लेम के तहत आ सकती है?
प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप में रूटीन ब्लड टेस्ट, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ टेस्ट, HIV टेस्ट, क्रिटिकल इलनेस स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन व फ्लू शॉट शामिल हैं. कोई भी सेक्शन 80D के तहत टैक्स लाभ क्लेम कर सकते हैं.
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सेक्शन 80D के तहत कौन हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ प्राप्त करता है?
कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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क्या हम सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती का लाभ लेने के लिए पात्र हैं?
हां, सेक्शन 80D के तहत प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से संबंधित कोई भी व्यक्ति टैक्स कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं.
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हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स पर कितना क्लेम कर सकते हैं?
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए अलग-अलग स्लैब हैं.
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क्या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80C या 80D के तहत आता है?
हां, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ क्लेम किया जा सकता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत टैक्स क्लेम किया जा सकता है.